गाड़ी संख्या 12389 (गया-चेन्नई एक्सप्रेस) गया लोको वॉशिंग पीठ में मेंटेनेंस हेतु खड़ी थी। प्राइवेट तुलसी इंटरप्राइजेज वाराणसी के द्वारा रखे गए चार संवेदक कर्मचारी क्रमशः(1) शशांक कुमार पिता मनोज पांडे पता परिया थाना बाराचट्टी जिला गया(2) अनिल रविदास पिता मथुरा रविदास पता बेलो थाना वजीरगंज जिला गया(3) हरेंद्र कुमार पिता राजकुमार दास पता बेलो थाना वजीरगंज जिला गया (4)सोनू कुमार विश्वकर्मा पिता अशोक विश्वकर्मा प्रताप नई बस्ती थाना कोतवाली जिला चंदौली उपरोक्त गाड़ी में गया से चेन्नई तक कोच अटेंडेंट के रूप में कार्य करने हेतु आधिकारिक तौर पर प्रतिनिधित्व किए गए थे। उक्त रक्त के जनरल कोच में यात्रियों को बैठने हेतु अवैध पूर्ण रूप से सदोष पूर्ण लाभ हेतु प्राप्ति हेतु प्रति यात्री ₹100 लेकर वॉशिंग पीठ पर बैठाया जा रहा था जिसे आरपीएफ पोस्ट गया के अधिकारी एवं बल सदस्य के द्वारा रंगे हाथ उपरोक्त चारों कोच अटेंडेंट को पकड़ लिया गया जांच के क्रम में यात्रियों से अवैध रूप से वसूल किए गए कुल 1540 रुपया बरामद हुआ मौके पर ही पंचनामा तैयार कर एवं अन्य कजगत तैयार करते हुए उपरोक्त चारों को गिरफ्तार कर रेल अधिनियम की धारा 145,146एवम 155 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 228/ 24 दिनांक 28. 01. 24 पंजीकृत किया गया एवं माननीय न्यायालय को अग्रसारित किया गया।
आरपीएफ गया द्वारा पूर्व में भी इस काम को लेकर दो संवेदक सफाई कर्मी सुपरवाइजर को वर्ष 2023 में गिरफ्तार करते हुए अग्रिम कार्रवाई की गई है।
रिपोर्ट : राकेश कुमार